हाॅर्न बजाने पर कर दी थी भाई की हत्‍या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

एडीजे प्रथम विनोद कुमार की कोर्ट ने हॉर्न बजाने को लेकर विवाद में चचेरे भाई के हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 55 हजार जुर्माना लगाया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 10 Oct 2018 04:45 PM (IST) Updated:Wed, 10 Oct 2018 05:56 PM (IST)
हाॅर्न बजाने पर कर दी थी भाई की हत्‍या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हाॅर्न बजाने पर कर दी थी भाई की हत्‍या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नैनीताल, [जेएनएन]: एडीजे प्रथम विनोद कुमार की कोर्ट ने हॉर्न बजाने को लेकर विवाद में चचेरे भाई के हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 55 हजार जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इस मामले के विवेचना में अनियमितता बरतने पर दो दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई को सिफारिश डीजीपी से की है। मामला

हल्द्वानी के कमलुवागांजा का है। 17 मई 2013 को हरजीत  सिंह का  चचेरे भाई कुलवंत सिंह  के साथ विवाद हो गया ।  आरोप था कि कुलवंत आये दिन घर की खिड़की के पास गाड़ी का हॉर्न बजाता था, हरजीत ने इसका विरोध किया तो कुलवंत ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। जिससे हरजीत गंभीर रूप स्व जख्मी हो गया , परिजन अस्पताल ले गए मगर  हरजीत ने दम तोड़ दिया। इस मामले में कुलवंत के खिलाफ धारा-302, 524 व 324  के तहत मामला दर्ज किया। अभियोजन की ओर से डीजीसी सुशील कुमार शर्मा की ओर से  15 गवाह पेश किए। कल कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया था, आज सजा सुनाई गई।

यह है मामला

17 मई 2013 को कमलुवागांजा गौड़ा निवासी निमरत पाल सिंह ने अपने चाचा कुलवंत सिंह पुत्र कपूर सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। बताया था कि कुलवंत आए दिन घर के पीछे खिड़की के पास हॉर्न बजाकर उसे परेशान करता था। कई बार टोकने पर वादी के पिता हरजीत सिंह से वह रंजिश रखने लगा था। 16 मई को रात करीब 10:30 बजे आरोपित ने फिर हॉर्न बजाया और हरजीत का नाम लेकर गाली-गलौज करने लगा। हरजीत, उनके भाई किरनपाल सिंह व अन्य ने आरोपित को समझाने की कोशिश की तो उसने लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिसमें हरजीत की मौत हो गई। 18 मई को पुलिस ने उसे रामपुर रोड में असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा आरोप साबित करने के लिए 15 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपित को धारा-302, 324 व 504 के तहत दोषी करार देते हुए सजा पर बहस के लिए 10 अक्टूबर की तिथि नियत कर दी। अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त जमानत के दौरान गायब हो गया था तो फिर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट, कुर्की व संपत्ति कुर्क करने के नोटिस जारी किए थे।

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