हार्इकोर्ट का आदेश, होर्डिंग मामले में निगम करे उचित कार्रवाई

हार्इकोर्ट ने हल्द्वानी नगर निगम में होर्डिंग्स टेंडर के मामले में सुनवार्इ की। सुनवार्इ के बाद कोर्ट ने निगम को आदेश दिया कि इस पर उचित कार्रवार्इ की जाए।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Wed, 13 Dec 2017 05:07 PM (IST) Updated:Thu, 14 Dec 2017 12:29 AM (IST)
हार्इकोर्ट का आदेश, होर्डिंग मामले में निगम करे उचित कार्रवाई
हार्इकोर्ट का आदेश, होर्डिंग मामले में निगम करे उचित कार्रवाई

नैनीताल, [जेएनएन]: हल्द्वानी नगर निगम में होर्डिंग्स के टेंडर का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। हार्इकोर्ट ने निगम को निर्देश दिए हैं कि वो होर्डिंग के टेंडर मामले में उचित कार्रवार्इ करें।   

हल्द्वानी निवासी बहादुर सिंह नगदली ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। जिसमें कहा गया कि होर्डिंग लगाने वाली कंपनी मैजिक कम्यूनिकेशन पर निगम की शर्तों का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही याचिका में वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया गया। नगदली ने याचिका में कहा है कि निगम की तरफ से दो साल पूर्व मैजिक कम्यूनिकेश को होर्डिंग लगाने का टेंडर दिया गया था। कंपनी को दो साल के भीतर निगम को 1 करोड़ 38 लाख की धनराशि जमा करनी थी। लेकिन कंपनी ने मात्र 35 लाख 68 हजार रुपये ही निगम के खाते में जमा कराए हैं। जबकि कंपनी का टेंडर 20 नवंबर 2017 को खत्म हो चुका है। 

याचिका को सुनने के बाद चीफ जस्टिस केएम जोसफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने नगर निगम को और प्रशासन को मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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