सीएम रावत को हार्इकोर्ट से राहत, निर्वाचन को चुनौती देती याचिका खारिज

हार्इकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत देते हुए उनकेे निर्वाचन को चुनौती देती याचिका को खारिज कर दिया है।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Wed, 11 Jul 2018 03:21 PM (IST) Updated:Fri, 13 Jul 2018 05:13 PM (IST)
सीएम रावत को हार्इकोर्ट से राहत, निर्वाचन को चुनौती देती याचिका खारिज
सीएम रावत को हार्इकोर्ट से राहत, निर्वाचन को चुनौती देती याचिका खारिज

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के देहरादून की डोईवाला विधानसभा से विधायक निर्वाचन को चुनौती देती याचिका खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर दो लाख जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने याचिका को पोषणीय नहीं माना। 

डोइवाला विधान सभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हेमा पुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने 2017 में बतौर निर्दलीय डोईवाला विधानसभा से नामांकन पत्र जमा किया था मगर उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जानबूझकर चुनाव लडऩे से रोका गया। नामांकन इसलिए रद किया कि उसमें हस्ताक्षर नहीं थे, हस्ताक्षर के लिए आयोग से आग्रह किया गया मगर आयोग ने इसे ठुकरा दिया।

याचिका में डोइवाला विस क्षेत्र का चुनाव निरस्त कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई थी। इस विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए थे। पिछले दिनों कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद हेमा पुरोहित की याचिका निरस्त करने के साथ ही उनपर दो लाख जुर्माना लगा दिया। 

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