आयुर्वेद चिकित्‍सकों के मामले में सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने संविदा पर नियुक्‍त आयुर्वेदिक डॉक्टरों के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Mon, 18 Feb 2019 01:44 PM (IST) Updated:Mon, 18 Feb 2019 07:57 PM (IST)
आयुर्वेद चिकित्‍सकों के मामले में सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब
आयुर्वेद चिकित्‍सकों के मामले में सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने संविदा पर नियुक्‍त आयुर्वेदिक डॉक्टरों के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में बागेश्वर में संविदा पर कार्यरत आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में इन चिकित्सकों का कहना है कि वह पिछले नौ साल से उत्तराखंड के दुर्गम स्थानों में संविदा डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं । सरकार द्वारा उनको न तो नियमित डॉक्टरों के समान वेतन दिया जा रहा है न ही उनका नियमितीकरण किया जा रहा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि उमा देवी के निर्णय के वाद भी निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में पारित आदेश के आधार पर संविदा कर्मचारियों का नियमतिकरण किया जा सकता है।

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