दुष्कर्म और धोखाधड़ी में दोषी युवक को 10 साल की सजा Dehradun News

दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By BhanuEdited By: Publish:Tue, 06 Aug 2019 09:44 AM (IST) Updated:Tue, 06 Aug 2019 09:44 AM (IST)
दुष्कर्म और धोखाधड़ी में दोषी युवक को 10 साल की सजा Dehradun News
दुष्कर्म और धोखाधड़ी में दोषी युवक को 10 साल की सजा Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

उत्तरकाशी की रहने वाली एक युवती ने राजपुर थाने में मई 2015 में शहजाद उर्फ आकाश निवासी नया नगर, गांधी रोड, देहरादून के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। 

शासकीय अधिवक्ता संजीव सिसोदिया ने बताया कि युवती ने आरोप लगाए थे कि आकाश उर्फ शहजाद खान से संपर्क उसका हुआ। आरोप था कि शहजाद ने युवती को झूठ बोलकर अपना नाम आकाश बताया था। इस दौरान युवक ने कई बार उससे मुलाकात की। 

आरोपित ने युवती के सामने शादी प्रस्ताव रखा। साथ ही युवती को प्लाट दिलाने का भी झांसा दिया। युवती शादी के लिए तैयार हो गई। आरोपित ने फायदा उठाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद अचानक युवक फोन बंद कर गायब हो गया। 

मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष कुल तीन गवाह पेश कर पाया। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी शहजाद को दुष्कर्म में 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना और धोखाधड़ी में तीन साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अश्लील मैसेज भेजने पर मुकदमा

शहर कोतवाली में महिला की तहरीर पर पुलिस ने अश्लील मैसेज भेजने पर एक अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अज्ञात युवक महिला और उसके पति के मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज भेज रहा है। इंस्पेक्टर एसएस नेगी ने बताया कि मोबाइल नंबर की आइडी के आधार पर युवक की पहचान कराई जा रही है। 

महिला को परेशान करने पर युवक गिरफ्तार 

विवाहिता ने एक युवक पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।  पुलिस के अनुसार एक महिला की पंकज कुमार नाम के युवक से दोस्ती थी। शादी के बाद से दोनों के बीच दो साल से कोई संपर्क नहीं था। अब पंकज महिला को फोन कर फिर से दोस्ती करने का दबाव बना रहा है। 

इस पर महिला और उसके पति ने पंकज को समझाया गया लेकिन वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर राजीव रौथाण ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित पंकज निवासी बीकानेर को गिरफ्तार कर लिया है।

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