एक पति ने चाकू से पत्नी को किया लहूलुहान, दूसरे ने की हत्या

पत्नी ने पति को दुकान में जाने को कहा तो वह आग बबूला हो गया और चाकू से वार कर पत्नी को लहूलुहान कर दिया। वहीं, एक पति ने दहेज में बाइक न लाने पर पत्नी की हत्या कर दी।

By BhanuEdited By: Publish:Tue, 28 Aug 2018 10:10 AM (IST) Updated:Tue, 28 Aug 2018 10:10 AM (IST)
एक पति ने चाकू से पत्नी को किया लहूलुहान, दूसरे ने की हत्या
एक पति ने चाकू से पत्नी को किया लहूलुहान, दूसरे ने की हत्या

देहरादून, [जेएनएन]: पत्नी ने पति को दुकान में जाने को कहा तो वह आग बबूला हो गया और चाकू से वार कर पत्नी को लहूलुहान कर दिया। वहीं, एक पति ने दहेज में बाइक न लाने पर पत्नी की हत्या कर दी।  

दोनों ही मामले देहरादून जनपद के हैं। कैंट कोतवाली के गुच्चूपानी क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते पति ने पत्नी पर चाकू से वार कर दिया। चाकू लगने से महिला घायल हो गई। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

पुलिस के अनुसार, विनोद राजपूत पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम भूटा जनपद मैनपुरी कैंट कोतवाली क्षेत्र के गुच्चूपानी में किराये के मकान में रहता है। यहां उसकी पत्नी प्रभा व बच्चे भी साथ रहते हैं। 

विनोद क्षेत्र में परचून की दुकान चलाता था। कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने के बाद से वह दुकान में नहीं जा रहा था। इस पर प्रभा ने विनोद से कहा कि वह दुकान जाया करे, ताकि घर का खर्च चलता रहे। इस बात को लेकर दोनों में नोकझोंक होने लगी। 

बात इतनी बढ़ गई कि विनोद ने पास में रखा चाकू उठाकर प्रभा पर हमला कर दिया। चाकू प्रभा की कलाई पर लगा, जिससे खून की धार फूट पड़ी। प्रभा की चीख-पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और विनोद को काबू में किया। 

सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रभा को दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। एसपी सिटी पीके राय ने बताया कि प्रभा के भाई शिव कुमार की तहरीर पर विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

दहेज में बाइक न देने पर पत्नी की हत्या, गिरफ्तार

विकासनगर कोतवाली अंतर्गत ढकरानी में पति ने दहेज में बाइक न मिलने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव शक्तिनहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया। 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ढकरानी के वार्ड नंबर 15 निवासी जुबेर पुत्र रिहान का निकाह 22 जुलाई को अग्रसैन चौक जगादरी जिला यमुनानगर हरियाणा निवासी 22 वर्षीय गुलफ्सा पुत्री मोहम्मद उमर से हुआ था। 

निकाह के बाद से ही जुबेर पत्नी पर दहेज में बाइक देने का दबाव बनाने लगा। इसे लेकर पांच अगस्त को गुलफ्सा अपने मायके जगाधरी हरियाणा चली गई। 13 अगस्त को जुबेर उसे फिर से ढकरानी ले आया। उस दौरान गुलफ्सा के परिजनों ने बाइक के लिए जुबेर को 25 हजार रुपये भी दिए थे, लेकिन जुबेर बाइक के पूरे पैसे न मिलने से संतुष्ट नहीं था। 

इसके चलते जुबेर ने 19 अगस्त की रात में अपनी बहनों को चाय में नशीली गोलियां दे दी। बहनों के बेहोश होने पर उसने घर के एक कमरे में पत्नी गुलफ्सा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को शक्तिनहर में फेंक दिया। 

20 अगस्त की सुबह जब देर से जागी बहनों ने अपने भाई जुबेर से गुलफ्सा के बारे में पूछा तो जुबेर ने गुलफ्सा के 19 अगस्त की रात में गायब होने की बात कही। 20 अगस्त को जुबेर से अलग रहने वाले उसके पिता रिहान ने कोतवाली में बहू गुलफ्सा की गुमशुदगी दर्ज कराई। 

पुलिस ने शक के आधार जुबेर से पूछताछ की। जिस पर जुबेर ने बताया कि 19 अगस्त को वह ट्रक लेकर हिमाचल के पांवटा साहिब गया था। रात में वापस आया तो पत्नी गुलफ्सा गायब थी। 

पुलिस ने जब जुबेर द्वारा दिए बयान की पुष्टि की तो बात झूठी निकली। इस पर जब पुलिस ने जुबेर से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि 19 अगस्त की रात में बहनों को चाय में नशीली गोलियां दी। बहनों के सोने पर पत्नी गुलफ्सा की उसी ने हत्या की। 

इसके बाद पुलिस ने ढालीपुर पावर हाउस इंटेक से गुलफ्सा का शव बरामद कर लिया। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार कर लिया। जुबेर के खिलाफ कोतवाली में हत्या, दहेज हत्या व साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 

प्रेमिका के पति की हत्या में प्रेमी को छह साल कैद

देहरादून में पटेलनगर के रामगढ़ में पांच साल पूर्व हुई व्यक्ति की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आरके खुल्बे की अदालत ने महिला के प्रेमी को छह साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि प्रेमिका को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने अदालत को बताया कि घटना 15 फरवरी 2013 को पटेलनगर इलाके में हुई। यहां रामगढ़ इलाके में रहने वाला प्रेम सिंह पुत्र स्व. लठूर सिंह अपने घर से जलते हुए निकला और बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगा। आसपास के लोगों ने जब उसे चिल्लाते और जलते देखा तो किसी तरह से आग बुझाई और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। 

पुलिस ने उसे कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान प्रेम की मौत हो गई। मृत्यु पूर्व बयान में प्रेम ने बताया कि उसी के गांव के दीपक उर्फ टिंकू पुत्र मदन लाल ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई है। 

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए, जिससे इस यह बात सामने आई कि दीपक के प्रेम की पत्‍‌नी सुधा से नाजायज रिश्ते थे। यह बात प्रेम को पता चल चुकी थी। वह बार-बार दीपक के घर आने पर आपत्ति भी जताता था। 

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि जिस समय प्रेम घर से जलते हुए बाहर निकला, दीपक घर में मौजूद था और प्रेम के मृत्यु पूर्व बयान से यह साबित हो गया कि तेल डालकर आग उसी ने लगाई। इस दौरान घर में प्रेम की पत्‍‌नी सुधा भी मौजूद थी, लेकिन अभियोजन पक्ष उसके साजिश में शामिल होने के आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाया। गवाहों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने सुधा को बरी करते हुए दीपक को छह साल के कठोर कारावास से दंडित किया।

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