नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने सुनाई पांच साल कैद

घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Publish:Wed, 17 Apr 2019 12:35 PM (IST) Updated:Wed, 17 Apr 2019 12:35 PM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने सुनाई पांच साल कैद
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने सुनाई पांच साल कैद

देहरादून, जेएनएन। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई। दोषी मूलरूप मंगलौर (हरिद्वार) का रहने वाला है और वारदात के समय वह रायवाला क्षेत्र में एक ठेकेदार के साथ मजदूरी करता था।

विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि घटना एक अगस्त 2015 की है। रायवाला थाना क्षेत्र की रहने वाली बारह साल की लड़की अपने घर में अकेली थी। तभी पड़ोस में किराये पर रहने वाला जहान आलम पुत्र अमरदीन आलम निवासी मंगलौर उसके घर में दाखिल हो गया। जहान लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। 

उसने विरोध किया, लेकिन वह मनमानी करने की कोशिश करता रहा। तभी लड़की की मां अचानक घर आ गई। जैसे ही वह दरवाजा खोल कर भीतर गई तो जहान दीवार फांद कर भाग गया। लड़की ने पूरी बात मां को बताई, जिसके बाद रायवाला थाने में जहान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। 

मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में भी पीड़िता ने वही बात दोहराई, जो उसने तहरीर में कही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोषी पर पांच साल कैद के साथ आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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