देहरादून: खराब निकला टेलीविजन, अब उपभोक्ता को लौटानी होगी रकम

नए टीवी में तकनीकी खामी पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने डीलर और कंपनी को रकम वापसी के आदेश दिए हैं। साथ ही दस हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी उन्हें देने होंगे।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Wed, 11 Nov 2020 05:20 AM (IST) Updated:Wed, 11 Nov 2020 05:20 AM (IST)
देहरादून: खराब निकला टेलीविजन, अब उपभोक्ता को लौटानी होगी रकम
खराब निकला टेवलीविजन, अब उपभोक्ता को लौटानी होगी रकम।

देहरादून, जेएनएन। नए टीवी में तकनीकी खामी पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने डीलर और कंपनी को रकम वापसी के आदेश दिए हैं। साथ ही दस हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी उन्हें देने होंगे। हिमालयन कॉलोनी हरिपुरकलां, रायवाला निवासी सुमन रावत ने हीरालाल रोड ऋषिकेश स्थित पंजाब सेल्स एलजी शॉपिंग और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। 

वादी के अनुसार उन्होंने 4 अक्टूबर 2019 को 37 हजार रुपये में एलजी का एक एलईडी टीवी खरीदा था। इस टीवी में खरीद की तिथि से ही तकनीकी खामियां थी। टीवी की स्क्रीन टूटी हुई थी जिसके कारण उस पर काला धब्बा आ रहा था। उन्होंने इस बावत कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया, जहां से उन्हें आश्वस्त किया गया कि टीवी में जो भी खराबी है वह ठीक कर दी जाएगी। कंपनी का इंजीनियर उनके घर पहुंचा और उसने टीवी का एक फोटो खींचकर कंपनी को भेज दिया। बताया गया कि टीवी बदल दिया जाएगा। पर कुछ दिन बाद उन्होंने कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया तो वह आनाकानी करने लगे। 

इस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कंपनी को विधिक नोटिस भेजा। नोटिस मिलने पर कंपनी ने उनकी शिकायत पर पुन: सुनवाई का आश्वासन दिया, पर ऐसा कुछ किया नहीं। यही नहीं कस्टमर केयर नंबर पर बात करने पर कहा गया कि टीवी का उक्त मॉडल किसी अन्य के नाम दर्ज है। इसे न सही किया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। इस विषय में डीलर से बात की तो उसने कहा कि वह जल्द कंपनी से बात कर समस्या का समाधान करा देगा। पर कई दिन इंतजार के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं।

मामला आयोग में जाने पर विपक्षीगण को नोटिस भेजा गया पर न उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ और न ही प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर एक पक्षीय सुनवाई की गई। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल व सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने तीस दिन के भीतर रकम वापसी का आदेश दिया है।

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