नाबालिग से कुकर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की कैद Dehradun News
विकासनगर में करीब डेढ़ वर्ष पहले नाबालिग से हुए कुकर्म में पोक्सो कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
देहरादून, जेएनएन। विकासनगर में करीब डेढ़ वर्ष पहले नाबालिग से हुए कुकर्म में पोक्सो कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने बताया कि घटना 15 अगस्त 2018 की है। पीड़ित के पिता ने विकासनगर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि घटना वाले दिन उसका 10 वर्षीय बेटा ट्यूशन जा रहा था। इसी दौरान आरोपित मोहित त्यागी निवासी टौंस कॉलोनी डाकपत्थर ने उसे रोका और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
इसके बाद आरोपित ने उसके साथ कुकर्म किया। आरोपित पेशे से चालक था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 377 और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। डीएनए टेस्ट के बाद पुलिस की ओर से 18 अगस्त 2018 को न्यायालय में मोहित के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। सोमवार को अदालत ने मोहित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
मंदिर में रखी नकदी व आभूषण पर किया हाथ साफ
बीती रात चारों ने डोईवाला कोतवाली अंतर्गत खैरी स्थित प्रसिद्ध प्राचीन सिद्ध पीठ मां नलोवाली देवी मंदिर में रखी नकदी व आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। मारखम ग्रांट ग्राम सभा के वनवाह वन क्षेत्र खैरी स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मां नलोवाली देवी मंदिर में बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर दो सोने की अंगूठी, चार सोने की बालियां, चांदी के कई छत्र, मंदिर की गुल्लक तोड़कर नकदी व अन्य सामान चोरी कर लिया।
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सुबह जब मंदिर की देखरेख करने वाले संजीव कुमार बख्शी मंदिर में पहुंचे तो उन्हें घटना का पता चला। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ आसपास के लोग भी मंदिर में एकत्रित हो गए। पूर्व सभासद विजय बख्शी ने पुलिस से मामले का शीघ्र खुलासा करने की मांग उठाई। कोतवाल राकेश सिंह गुसाईं ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।
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