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दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित, निर्माण पर रोक

उत्तराखंड के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग ने योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित करते हुए निर्माण पर रोक लगा दी है। उक्त दवाओं में ब्लड प्रेशर मधुमेह गोइटर ग्लूकोमा उच्च कोलेस्ट्रॉल आदि की दवाएं शामिल हैं।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Published: Mon, 29 Apr 2024 11:44 PM (IST)Updated: Mon, 29 Apr 2024 11:44 PM (IST)
दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित, निर्माण पर रोक।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग ने योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित करते हुए निर्माण पर रोक लगा दी है। उक्त दवाओं में ब्लड प्रेशर, मधुमेह, गोइटर, ग्लूकोमा, उच्च कोलेस्ट्रॉल आदि की दवाएं शामिल हैं।

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इधर, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद भी दायर किया है। इसकी आगामी दस मई को सुनवाई होनी है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। आईएमए का तर्क था कि पतंजलि ने आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया है। यह दावे 'ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट-1954' और 'कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019' का सीधा उल्लंघन हैं।

कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। वहीं, राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई थी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब राज्य का आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग भी हरकत में आता दिख रहा है। 

इन दवाइयों के हुए लाइसेंस निलंबित

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