स्थानीय निकाय चुनाव में खर्च सीमा तय, महापौर के लिए 16 लाख निर्धारित
निकाय चुनावों में प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा का राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारण किया है। नगर निगमों में महापौर पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा 16 लाख रुपये रखी गई है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: निकाय चुनावों में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा का राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारण किया है। नगर निगमों में महापौर पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा 16 लाख रुपये रखी गई है। नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद के लिए 10 वार्ड तक चार लाख और 10 से अधिक वार्ड पर छह लाख रुपये की सीमा रखी गई है।
इसी प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम खर्च सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा त्रिस्तरीय निकायों के लिए उप महापौर, पार्षद व सदस्य पदों के लिए भी व्यय सीमा तय की गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगमों में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 12 हजार और अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए यह आधी यानी छह हजार की गई है।
उप महापौर के लिए इसी क्रम में पांच हजार व ढाई हजार और पार्षद के लिए चार व दो हजार रुपये जमानत राशि का निर्धारण किया गया है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए सामान्य श्रेणी में जमानत राशि छह हजार और अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए तीन हजार रखी गई है।
इसी क्रम में सदस्य पदों के उम्मीदवारों को तीन हजार व डेढ़ हजार जमानत राशि जमा करनी होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जमानत राशि का निर्धारण इसी क्रम में तीन हजार व डेढ़ हजार रखा गया है, जबकि सदस्य पदों के उम्मीदवारों को 600 व 300 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी।
चुनाव खर्च की सीमा
प्रत्याशी---------------------------अधिकतम व्यय
नगर निगम महापौर--------------16 लाख
उप महापौर------------------------दो लाख
पार्षद-------------------------------दो लाख
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष--चार लाख (10 वार्ड तक)
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष- छह लाख (10 वार्ड से अधिक)
नगर पालिका परिषद सदस्य--------60 हजार
नगर पंचायत अध्यक्ष---------दो लाख
नगर पंचायत सदस्य------------30 हजार
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