विवाह समारोहों में 30 अप्रैल तक 100 व्यक्तियों को ही अनुमति, शासन ने जारी किया संशोधित आदेश
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम में जुटी सरकार ने अब प्रदेश में विवाह समारोहों के साथ ही सभी प्रकार के धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों में भाग लेने के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित कर दी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम में जुटी सरकार ने अब प्रदेश में विवाह समारोहों के साथ ही सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों में भाग लेने के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित कर दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के क्रम में पहले जारी गाइडलाइन में शासन ने आंशिक संशोधन किया है। राज्य में यह व्यवस्था 30 अपै्रल तक प्रभावी रहेगी। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में पूर्व से लागू व्यवस्था बरकरार रहेगी।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में 17 अपै्रल को जनसुरक्षा की दृष्टि से गाइडलाइन जारी की गई थी। इसमें धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों के साथ ही विवाह समारोहों में भाग लेने के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 200 तय की गई थी। अब दो रोज पहले जारी की गई विस्तृत गाइडलाइन के इस बिंदु में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीते रोज कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए थे कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजनों व विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक न रखी जाए।
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इसी क्रम में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सोमवार को पूर्व की गाइडलाइन में आंशिक संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी किए हैं। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के सिलसिले में जारी दिशा-निर्देेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
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