मिलावटी व एक्सपायरी सामान बेचा तो होगी सजा

जागरण संवाददाता बागेश्वर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों के बारे म

By JagranEdited By: Publish:Mon, 24 Jun 2019 06:27 PM (IST) Updated:Mon, 24 Jun 2019 06:27 PM (IST)
मिलावटी व एक्सपायरी सामान बेचा तो होगी सजा
मिलावटी व एक्सपायरी सामान बेचा तो होगी सजा

जागरण संवाददाता, बागेश्वर: खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने सभी व्यापारियों से किसी प्रकार की मिलावटी व एक्सपायरी सामानों को ना बेचें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. प्रकाश चंद्र फुलारा की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक हुई। बैठक ने उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों के बारे में व्यापारियों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बाजार में मिलावटी व एक्सपायरी सामान ना बेचें। पकड़े जाने पर जुर्माना व सजा भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से मिलावट के लगातार मामले बढ़ते जा रहे है। सभी व्यापारी अपना पंजीकरण जरुर कराए। रजिस्ट्रेशन नही कराने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फुलारा ने कहा कि जो भी सामान विक्रय करें वह गुणवत्ता वाला होना चाहिए। कभी भी निरीक्षण किया जा सकता हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी जागरुक रहने की अपील की। उपभोक्ता जो भी सामान बाजार से खरीदे उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले। मिलावट या एक्सपायरी होने पर तुरंत इसकी शिकायत संबंधित विभाग से करें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर व्यापार संघ के नगर अध्यक्ष हरीश सोनी, सुनील सिंह खेतवाल, निर्मल साह, गोविद लाल साह, नवीन लाल सिंह, राजा साह, गोविद लाल साह, नवीन लाल साह, मनीष पांडे, दीपक सिंह दानू आदि मौजूद थे।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप

chat bot
आपका साथी