खाली सड़क पर बजाया हूटर तो चालक होंगे दंडित, जिलाधिकारी ने जारी आदेश varanasi news

जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए खाली सड़क पर बिना जरूरत के हूटर व सायरन बजाने वालों को चेताया है। कहा है कि ऐसा करने वाले चालकों को दंडित किया जाएगा।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Sat, 26 Oct 2019 08:16 PM (IST) Updated:Mon, 28 Oct 2019 12:55 PM (IST)
खाली सड़क पर बजाया हूटर तो चालक होंगे दंडित, जिलाधिकारी ने जारी आदेश varanasi news
खाली सड़क पर बजाया हूटर तो चालक होंगे दंडित, जिलाधिकारी ने जारी आदेश varanasi news

वाराणसी, जेएनएन। शहर में वायु प्रदूषण का स्तर वैसे ही बहुत खराब है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए खाली सड़क पर बिना जरूरत के हूटर व सायरन बजाने वालों को चेताया है। कहा है कि ऐसा करने वाले चालकों को दंडित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि अधिकतर देखने में आया है कि सड़क खाली रहने पर सरकारी वाहनों व एंबुलेंस के चालक हूटर और सायरन बजाते हैं। इस कारण सड़क पर पैदल चलने वालों व दो पहिया चालकों आदि को परेशानी होती है। ध्वनि प्रदूषण भी होता है। उन्होंने चालकों को चेतावनी देते हुए अधिकारियों को भी सचेत किया है। अधिकारियों को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब जरूरी हो तभी हूटर बजाएं। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। कोई आगे से बिना वजह खाली सड़क पर हूटर बजाते और सायरन का प्रयोग करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्र भेज कर जिले के आला अधिकारियों को इस आदेश से अवगत कराया गया है।

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