ओयो ग्रुप के सीईओ समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज, होटल व्यवसायी ने लगाया पैसा हड़पने का आरोप

होटल बुकिंग की आनलाइन दिग्‍गज कंपनी ओयो के खिलाफ वाराणसी में फर्जीवाडे़ का एक मुकदमा रविवार को पंजीकृत किया गया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Sun, 03 Nov 2019 01:54 PM (IST) Updated:Sun, 03 Nov 2019 01:54 PM (IST)
ओयो ग्रुप के सीईओ समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज, होटल व्यवसायी ने लगाया पैसा हड़पने का आरोप
ओयो ग्रुप के सीईओ समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज, होटल व्यवसायी ने लगाया पैसा हड़पने का आरोप

वाराणसी, जेएनएन। होटल बुकिंग की आनलाइन दिग्‍गज कंपनी ओयो के खिलाफ वाराणसी में फर्जीवाडे़ का एक मुकदमा रविवार को पंजीकृत किया गया है। होटल के कमराें की आनलाइन बुकिंग के बाद पैसों के भुगतान में आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए होटल व्यवसायी की तहरीर पर सिगरा पुलिस ने ओयो ग्रुप के सीईओ समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई में जुट गई है।

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अंबुज होटल एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड सिगरा के डायरेक्टर नीरज सिंह ने ऑनलाइन होटल व लॉज की बुकिंग के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी ओयो कंपनी से करार किया था। उन्होंने अपने समूह के सिगरा स्थित होटल सिद्धार्थ की बुकिंग का कॉन्ट्रैक्ट ओयो को सौंपा था। आरोप है कि कंपनी के सीईओ रितेश अग्रवाल ने प्रति बुकिंग कमीशन के तौर पर 10 परसेंट लेकर शेष राशि होटल के खाते में भुगतान करने का भरोसा दिया था। इस बीच कई महीने बीत गए, लेकिन बुकिंग का पैसा होटल के खाते में भुगतान नहीं हुआ।

बताया गया कि पैसे खाते में ट्रांसफर करने के बजाय होटल व्यवसाई को सिर्फ महीनों से आश्वासन ही दिया गया। जब बात नहीं बनी तो होटल डायरेक्टर नीरज सिंह ने ओयो कंपनी के सीईओ रितेश अग्रवाल, कंपनी के लखनऊ हेड अंकित श्रीवास्तव, वाराणसी हेड ओमप्रकाश व ओयो ग्रुप के कर्मचारी ईश्वर अरोड़ा, ऋषभ, मोहित व अकाउंटेंट आकांक्षा के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 427 एवं 379 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। 

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