सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 साल की कैद

जागरण संवाददाता, उन्नाव : किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला जज-

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Jan 2018 02:59 AM (IST) Updated:Fri, 26 Jan 2018 02:59 AM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 साल की कैद
सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 साल की कैद

जागरण संवाददाता, उन्नाव : किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला जज-10 स्पेशल जज ने दो आरोपियों को बीस-बीस साल की सश्रम कारावास की सजा और 16-16 हजार का जुर्माना लगाया।

घटना 24 सितंबर-2013 रात की है। अचलगंज थाना क्षेत्र के बंदीपुरवा गांव निवासी किशोरी के पिता ने 25 सितंबर वर्ष 2013 को थाने में तहरीर दी थी कि गुजरी रात करीब 11 बजे उसकी 14 साल की बेटी अपनी मां के साथ घर में थी। रात में बेटी शौच जाने के लिए घर के पीछे की ओर गई, उसी दौरान गांव के ही राकेश पुत्र घनश्याम व कमलेश पुत्र महावीर ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब बेटी काफी देर तक वापस नहीं आई तो मां ने उसे खोजना शुरू किया तो खेत से बदहवास मिली किशोरी ने आपबीती सुनाई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर दोनों युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया। अपर जिला जज-10 स्पेशल जज लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम उन्नाव की कोर्ट में चल रहे मामले की गुरुवार को हुई अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश आशुतोष ने मुकदमे की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष अधिवक्ता पाक्सो उन्नाव चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलीलों व गवाहों को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 साल की कैद व 16-16 हजार का जुर्माना लगाया। मामले में एक अन्य नाबालिग आरोपी के खिलाफ बाल न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

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