स्मैक बेचने में एक वर्ष का कारावास

उन्नाव, जागरण संवाददाता: अचलगंज पुलिस द्वारा चार वर्ष पूर्व स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को अदालत ने

By Edited By: Publish:Thu, 03 Sep 2015 06:33 PM (IST) Updated:Thu, 03 Sep 2015 06:33 PM (IST)
स्मैक बेचने में एक 
वर्ष का कारावास

उन्नाव, जागरण संवाददाता: अचलगंज पुलिस द्वारा चार वर्ष पूर्व स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को अदालत ने एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

बताते चलें 21 फरवरी 2011 को अचलगंज पुलिस ने हड़हा गांव के निकट थाना बारासगवर के गांव बारा निवासी राकेश यादव को 56 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रामकरन ने की। पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओं की दलील और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने राकेश यादव उर्फ लोहा ¨सह को एक वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से अपर शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार ¨सह ने पैरवी की।

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