29 वर्ष चले मुकदमे के बाद एक वर्ष की सजा

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By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jan 2019 11:20 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jan 2019 11:20 PM (IST)
29 वर्ष चले मुकदमे के बाद एक वर्ष की सजा
29 वर्ष चले मुकदमे के बाद एक वर्ष की सजा

संवादसूत्र, सुलतानपुर : 29 वर्ष तक चले एक मुकदमे के बाद आरोपित को एक कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बसहू थाना धमौर निवासी करीमुल्ला ने 7 सितंबर 1989 को अपनी मां खैरुल निशा व सईद के ऊपर खालिक व शब्बीर पुत्रगण मोहम्मद शरीफ पर मारने पीटने का आरोप लगाया था। जिसमें करीमुल्ला का पैर टूट गया था। दोनों पक्षों ने 29 वर्ष तक दीवानी न्यायालय का चक्कर लगाया। इस पुराने मुकदमे को प्राचीनतम श्रेणी में रखा गया। अपर मुख्य दंडाधिकारी अनुराग करील ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोनों भाइयों को एक-एक वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया। दोषियों की उम्र तथा लगातार न्यायालय में हाजिरी देने के कारण जज ने प्रोबेशन एक्ट की धारा 4 का लाभ दिया। यह धारा न्यायालय को शक्ति देता है कि अच्छे व्यवहार के कारण जज पैरोल पर छोड़ने का आदेश दे सकता है। दोषियों को जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में 20 हजार रुपये की जमानत राशि के रूप में रखेंगे तथा अपने अच्छे का व्यवहार का एक साल तक परिचय देते रहेंगे।

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