कोटेदार व प्रधान को ढाई-ढाई वर्ष का कारावास

By Edited By: Publish:Mon, 05 Nov 2012 08:41 PM (IST) Updated:Mon, 05 Nov 2012 08:43 PM (IST)
कोटेदार व प्रधान को ढाई-ढाई वर्ष का कारावास

सिद्धार्थनगर : ग्रामसभा में खाद्यान्न योजना के तहत बनाई गई सड़क में धन का गबन करने वाले प्रधान व कोटेदार को न्यायालय ने सुनाई ढाई-ढाई वर्ष के कारावास की सजा।

ग्रामसभा भगवानपुर विकास खंड बर्डपुर में खाद्यान्न योजना के तहत दो सड़कों पर कार्य कराया गया, जिसमें आरईएस के अवर अभियंता ने 1 दिसम्बर 2004 में जांच किया और पाया कि 68 कुन्तल चावल जो बांटा गया है उसमें मात्र 16 कुन्तल चावल ही बंटा। 52 कुन्तल चावल का गबन कर लिया गया है। खाद्यान्न योजना के तहत काम होना चाहिए था, लेकिन जब जांच में यह पाया गया कि काम हुआ ही नहीं तो ट्रैक्टर से आनन-फानन में कराया गया।

जांच पर सहायक विकास अधिकारी राम अधार राम ने 5 दिसम्बर 2004 को मु.अ.स. 551/04 धारा 409 भा.द.वि. के तहत बैतुल्लाह ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत बर्डपुर के कोटेदार चिन्न्नू के खिलाफ कायम कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चले मुकदमे में अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी करते हुए राकेश कुमार पाण्डेय एपीओ ने अपने केस को बखूबी साबित किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेन्द्र राम ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बैतुल्लाह ग्राम प्रधान व कोटेदार चिन्नू को दोषी पाते हुए ढाई-ढाई वर्ष के कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया। दोनों अभियुक्तों को अपील मियाद तक देर शाम अधिवक्ता के अनुरोध पर जमानत इंट्रिम दे दी गई।

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