तीन तलाक पर पंचायत का फैसलाः दोषी पर ठोंका दो लाख का जुर्माना

संभल के युवक ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। इसके बाद पंचायत में पंचों ने युवक पर दो लाख रुपये का जुर्माना और मेहर अदा करने का फैसला सुनाया।

By Nawal MishraEdited By: Publish:Sun, 11 Jun 2017 09:08 PM (IST) Updated:Sun, 11 Jun 2017 09:46 PM (IST)
तीन तलाक पर पंचायत का फैसलाः दोषी पर ठोंका दो लाख का जुर्माना
तीन तलाक पर पंचायत का फैसलाः दोषी पर ठोंका दो लाख का जुर्माना

संभल (जेएनएन)। तुर्क बिरादरी के युवक ने पत्नी को एक बार में तीन तलाक दे दिया। इसके बाद महिला मायके चली गई और मामला बिरादरी के सामने रखा गया। पंचायत बैठी, जिसमें पंचों ने युवक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए मेहर की रकम 60 हजार और दहेज का सामान वापस करने का फैसला सुनाया। असमोली के सदीरनपुर गांव निवासी ग्रामीण ने अपनी बेटी का निकाह दो साल पहले हयातनगर के गांव निवासी युवक से किया था। एक जून को युवक ने एक बार में ही उसे तीन तलाक दे दिया। महिला की सूचना पर परिजन ससुराल पहुंचे और बेटी को लेकर आ गए। 

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मायके वालों ने तुर्क बिरादरी के लोगों के सामने यह बात रखी तो रविवार को पंचायत बैठी। शहर के मुहल्ला रायसत्ती पर स्थित मदरसा खलील उल उलूम में पंचायत में मौजूद बिरादरी के गण्यमान्य लोगों ने तलाक का विरोध किया। कहा कि बिरादरी में तीन तलाक पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है। युवक ने नियमों का उल्लंघन किया है। इस पर उसे दोषी मानते हुए पंचायत ने दो लाख रुपये का जुर्माना ठोकने के साथ ही 60 हजार रुपये मेहर की रकम व निकाह में दिया गया दहेज का सामान वापस कराया। इस दौरान फैसला लिया गया कि यह पहला मामला है अगर आगे से कोई ऐसा करता है तो अधिक जुर्माने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

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