बहू और पोते की हत्या में ससुर को दस वर्ष की सजा

जास, रायबरेली : बहू व पोते की हत्या का दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज राम कृपाल ने रामेश्वर

By JagranEdited By: Publish:Mon, 07 Jan 2019 11:55 PM (IST) Updated:Mon, 07 Jan 2019 11:55 PM (IST)
बहू और पोते की हत्या में  ससुर को दस वर्ष की सजा
बहू और पोते की हत्या में ससुर को दस वर्ष की सजा

जास, रायबरेली : बहू व पोते की हत्या का दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज राम कृपाल ने रामेश्वर निवासी दर्गापुर मजरे रोखा थाना डीह को दस वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

साहबदीन निवासी गुलाबगंज थाना डीह ने पुत्री चन्द्ररानी का विवाह पड़ोस के गावं दुर्गापुर मे वर्ष 2006 में किया था। शादी के दो वर्ष बाद चन्द्ररानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कपिल था। शादी के बाद से ही ससुर की नजर बहू पर थी और और किसी न किसी बात पर प्रताड़ित करता रहता था । पति परदेश में रहता था। आने पर पिता को समझाकर चला जाता था। ससुर की हरकतों से तंग आकर 22 नवम्बर 2014 की रात चन्द्ररानी अपने छह वर्ष के बच्चे को लेकर कुएं में कूदकर जान दे दी। मृतका के पिता ने ससुर व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले में न्यायालय ने पाया कि मानसिक दुष्प्रेरण के कारण ही महिला अपने बच्चे के साथ कुएं में कूदी। दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने सजा सुनाई। सजा के साथ पाच हजार अर्थदण्ड भी लगाया। पैरवी शासकीय अधिवक्ता अवधेश व विवेक ने की।

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