शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले प्रेमी को दस साल का कारावास

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले प्रे

By JagranEdited By: Publish:Mon, 16 Apr 2018 07:30 PM (IST) Updated:Mon, 16 Apr 2018 07:30 PM (IST)
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले प्रेमी को दस साल का कारावास
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले प्रेमी को दस साल का कारावास

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले प्रेमी को दस साल के कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपित ने खुद को ¨हदू बताकर महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। आरोपित महिला के साथ लिव इन रिलेशन में भी रहा था। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपित पांच लाख रुपये और आभूषण लेकर फरार हो गया था। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट कासना कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम न्यायाधीश शिवानी जयसवाल ने की।

सरकारी अधिवक्ता प्रेम ¨सह ने बताया कि कासना कोतवाली क्षेत्र के गामा दो सेक्टर में रहने वाली एक महिला ने कासना कोतवाली में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला का कहना है कि उसका एक बेटा है, जिसे वह रोज स्कूल छोड़ने जाती थी। इसी दौरान एक बस चालक से उसकी पहचान हुई। उसने अपना नाम करन बताया और कुछ दिनों में दोनों करीब आ गए। करन ने उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ उसी के घर में लिव-इन में रहने लगा। कुछ महीने बाद करन ने उसे झांसा देकर करीब पांच लाख रुपये के आभूषण लेकर हापुड़ स्थित पिलखुवा अपने घर चला गया। काफी तलाशने के बाद पता चला कि करन का असली नाम अख्तर खां अब्बासी है और वह ¨हदू बन कर उसके साथ रह रहा था और पूजा-पाठ भी करता था। कोर्ट ने कासना पुलिस की जांच रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर अख्तर उर्फ करन को दोषी माना और दस साल के कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने के पचास हजार में से 40 हजार रुपये पीड़ित महिला को दिए जाएंगे।

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