MP Azam Khan : आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति मामले में नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News
MP Azam Khan इस बारे में जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डम्पी ने बताया कि अदालत अब छह जून को सुनवाई करेगी।
रामपुर, जेएनएन। शत्रु संपत्ति के मुकदमे में आरोपित सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। शत्रु संपत्ति कब्जाने का मुकदमा अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमे में आरोप है कि जौहर यूनिवॢसटी में 13.842 हेक्टेअर शत्रु संपत्ति है। इस मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला समेत नौ लोग नामजद हैं। इस मुकदमे में तीनों की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया था। बुधवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा समय की मांग के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। उधर, पड़ोसी को धमकाने, मारपीट करने, जानलेवा हमला करने, साजिश रचने आदि धाराओं के मुकदमे में आरोपित सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी।