मुरादाबाद में रस्सी से बांधकर बच्चे से कुकर्म करने वाले को सश्रम आजीवन कारावास Moradabad news

मुरादाबाद में आठ साल के बच्‍चे के साथ कुकुर्म क‍िये जाने के मामले में कोर्ट ने गुनहगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अगस्‍त 2017 में मुकदमा दर्ज क‍िया गया था।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Sat, 14 Dec 2019 04:05 PM (IST) Updated:Sat, 14 Dec 2019 04:05 PM (IST)
मुरादाबाद में रस्सी से बांधकर बच्चे से कुकर्म करने वाले को सश्रम आजीवन कारावास Moradabad news
मुरादाबाद में रस्सी से बांधकर बच्चे से कुकर्म करने वाले को सश्रम आजीवन कारावास Moradabad news

 मुरादाबाद । रस्सी से बांध कर आठ वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के गुनहगार को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महज सवा दो साल के भीतर कोर्ट द्वारा सजा मुकर्रर करने से पीडि़तों के परिजनों ने ही नहीं, बल्कि मूंढापांडे पुलिस ने भी राहत की बड़ी सांस ली है।

जानिए क्या था पूरा का मामला

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मूंढापांडे पुलिस ने अगस्त 2017 में कुकर्म का एक मुकदमा दर्ज किया। आरोपित फारुख पुत्र नन्हें निवासी ग्राम खाई खेड़ा थाना मूंढापांडे पर आरोप है कि उसने आठ वर्षीय एक बच्चे को रस्सी में बांध कर कुकर्म किया। साक्ष्य व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र पाक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में दाखिल किया।

बयानों के आधार पर कोर्ट ने माना आरोपित को दोषी

साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपित ने मासूम संग दङ्क्षरदगी की इंतहा की है। कुकर्म के आरोपित को सश्रम कारावास व जुर्माने के रूप में 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। महज सवा दो साल के भीतर कुकर्म के आरोपित की सजा तय होने को पुलिस अपनी सफलता मान रही है।

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