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Azam Khan in Jail : हाईकोर्ट से जमानत के बाद भी जेल से नहीं छूट सकेंगे आजम, यह है वजह

शहर विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि आजम खां की जमानत याचिका हाईकोर्ट से मंजूर हुई है। वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने ही इस मामले में आजम खां उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में तीनों को 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई थी।

By Bhaskar Singh Edited By: Mohammed Ammar Published: Fri, 24 May 2024 07:05 PM (IST)Updated: Fri, 24 May 2024 07:05 PM (IST)
Azam Khan in Jail : हाईकोर्ट से जमानत के बाद भी जेल से नहीं छूट सकेंगे आजम

जासं, रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से नहीं छूट पाएंगे। हाईकोर्ट ने उन्हें बेटे अब्दुल्ला के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में जमानत मंजूर की है, लेकिन उन्हें डूंगरपुर प्रकरण में भी सात साल की सजा हो चुकी है। उसमें जमानत अर्जी मंजूर होना अभी बाकी है।

इसी तरह अब्दुल्ला के खिलाफ नगर पालिका की सफाई मशीन चोरी का मामला दर्ज है। इस मामले में जमानत मंजूर होने के बाद ही अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर जा सकेंगे। फिलहाल आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा जेल से बाहर आ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा काेई मामला नहीं है, जिसमें जमानत कराना जरूरी हो।

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आकाश

शहर विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि आजम खां की जमानत याचिका हाईकोर्ट से मंजूर हुई है। वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने ही इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में तीनों को 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई थी।


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