Azam Khan की तबीयत खराब, यतीमखाना प्रकरण के मुकदमे की सुनवाई को कोर्ट नहीं पहुंचे सपा विधायक

Azam Khan News रामपुर के यतीमखाना प्रकरण में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले में सपा विधायक आजम खां को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से आजम खां कोर्ट में पेश नहीं हो सके।

By Samanvay PandeyEdited By: Publish:Tue, 05 Jul 2022 06:35 AM (IST) Updated:Tue, 05 Jul 2022 06:35 AM (IST)
Azam Khan की तबीयत खराब, यतीमखाना प्रकरण के मुकदमे की सुनवाई को कोर्ट नहीं पहुंचे सपा विधायक
Azam Khan News : यतीमखाना प्रकरण के मुकदमे में होनी थी सुनवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर। Azam Khan News : रामपुर के यतीमखाना प्रकरण में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले में सपा विधायक आजम खां को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से आजम खां कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख आठ जुलाई तय कर दी। 

शहर विधायक आजम खां तबीयत खराब होने के कारण सोमवार को न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके। उन्हें यतीमखाना प्रकरण के मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे। आजम खां के अधिवक्ता ने उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा कि बीमार होने के कारण वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके।

अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई नियत की है। आजम खां के खिलाफ शहर कोतवाली में वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन मुकदमों में आरोप है कि आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई थी। बुलडोजर चलाकर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया।

इन्ही मामलों में ही आजम खां पर भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी लगाए गए थे। इन मुकदमों में उनके अलावा सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार भी आरोपित हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी।

कोर्ट ने पिछली तारीख पर आजम खां को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे। लेकिन, आजम खां कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उनकी बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट न आने की वजह बताई और विधायक की हाजिरी अधिवक्ता के जरिए स्वीकार करने का अनुरोध किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि अदालत अब आठ जुलाई को सुनवाई करेगी।

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