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भाजपा के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने इस मामले में सुनाई पांच माह कारावास की सजा

खुर्जा से भाजपा के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट ने पांच माह का कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपील पर जमानत देकर रिहा कर दिया। विजेंद्र सिंह 23 जनवरी 2017 को भाजपा प्रत्याशी के रूप में सैकड़ों समर्थकों के साथ खुर्जा स्थित जेवर अड्डे चौराहे के पास जुलूस लेकर जा रहे थे।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Published: Thu, 23 May 2024 10:30 AM (IST)Updated: Thu, 23 May 2024 10:30 AM (IST)
भाजपा के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह को बड़ा झटका

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खुर्जा से भाजपा के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह को आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट ने पांच माह का कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

कोर्ट ने अपील पर जमानत देकर रिहा कर दिया। विजेंद्र सिंह 23 जनवरी 2017 को भाजपा प्रत्याशी के रूप में सैकड़ों समर्थकों के साथ खुर्जा स्थित जेवर अड्डे चौराहे के पास जुलूस लेकर जा रहे थे।

आचार संहिता के उल्लंघन मामले में हुई सजा

एसआइ रामौतार ने इन्हें रोककर जुलूस निकालने की अनुमति पत्र दिखाने को कहा, लेकिन वह अनुमति पत्र नहीं दिखा सके। इसके बाद एसआइ ने खुर्जा कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करा दिया था। यह मुकदमा आठ अगस्त 2023 को अनूपशहर में एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।

विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने बुधवार को विजेंद्र सिंह को पांच माह का कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अधिवक्ता राकेश वर्मा द्वारा जमानत का प्रार्थना-पत्र अदालत में दाखिल किया गया।

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