अफजाल अंसारी की अपील पर आज HC में होगी सुनवाई, कृष्णानंद राय हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
अफजाल अंसारी की अपील पर हाई कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। गुरुवार को सुनवाई जारी रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की बहस को सुनकर दिया। अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने कहा कि अफजाल अंसारी की तरफ से कृष्णानंद राय हत्याकांड में उन्हें बरी करने को भी इस मामले में आधार बनाया जा रहा है।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। गुरुवार को सुनवाई जारी रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की बहस को सुनकर दिया।
अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने कहा कि अफजाल अंसारी की तरफ से कृष्णानंद राय हत्याकांड में उन्हें बरी करने को भी इस मामले में आधार बनाया जा रहा है। इसी हत्याकांड के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, लेकिन इस हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट के फैसले को अभियोजन पक्ष ने अपील के माध्यम से चुनौती दी है। अपील विचाराधीन है, पेपर बुक तैयार हो चुकी है।
आज भी होगी सुनवाई
उन्होंने कुछ तकनीकी बिंदुओं को भी बहस का हिस्सा बनाया। समयाभाव के कारण कोर्ट ने सुनवाई 23 मई को जारी रखने का निर्देश दिया। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में चार साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल कर सजा रद करने की मांग की है।
विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन जमानत दे दी थी।
अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सजा पर स्टे देते हुए शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया।