Abdullah Birth Certificate Case : सांसद आजम खां के खिलाफ तीन मुकदमों में आज नहीं हो सकी सुनवाई

Abdullah Birth Certificate Case सांसद आजम खां ने स्वार में बेटे के प्रचार के लिए रोड शो निकाला था। इसके लिए अनुमति न लेने पर उनके खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Thu, 07 Oct 2021 03:42 PM (IST) Updated:Thu, 07 Oct 2021 03:42 PM (IST)
Abdullah Birth Certificate Case : सांसद आजम खां के खिलाफ तीन मुकदमों में आज नहीं हो सकी सुनवाई
अब अदालत मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Abdullah Birth Certificate Case :  रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपाेर्ट बनवाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि पहले नवरात्र के कारण अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया। इसके चलते सुनवाई टल गई। अब अदालत शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

दो अन्य मामलों की भी सुनवाई शुक्रवार को होगी। इनमें एक मामला विधानसभा चुनाव के दौरान का है। सांसद आजम खां ने स्वार में बेटे के प्रचार के लिए रोड शो निकाला था। इसके लिए अनुमति न लेने पर उनके खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। इसमें सांसद के अलावा सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार भी नामजद हैं। इसके अलावा एक मामला पड़ोसी आरिफ खां ने जमीन हड़पने और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। 

एसडीएम से की शिकायत : रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र के तिराह गांव निवासी हुलास राय ने एसडीएम निरंकार सिंह को दिए पत्र में कहा है कि वह नवीन मंडी में अपनी धान की फसल बेचने आया। वहां मौजूद एक ट्रेडिंग कंपनी को उसने अपना धान बेचा। धान की बिक्री के बाद दुकानदार ने प्रति बोरी पांच रुपये कटौती और पांच रुपये करदा काटा। मंडी सचिव के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि कोई भी लाइसेंस धारक फर्म नवीन मंडी समिति में किसी भी किसान से अवैध कटौती के नाम पर करदा, मजदूरी या पल्लेदारी आदि की कटौती नहीं करेगा। अगर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान ने एसडीएम से अपनी फसल का सरकारी मूल्य दिलाने और अवैध कटौती करने वाली फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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