लखनऊ में कोरोना संक्रम‍ितों की संख्‍या एक हजार के पार, अब ये पाबंद‍ियां होंगी लागू

रेस्टोरेंट पार्क और सिनेमाघर पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। कार्यालयों और संस्थानों में वर्क फ्राम होम प्रोत्साहन करने पर जोर। शासन की गाइड लाइन के मुताबिक एक हजार से अधिक संक्रमित जिलों में पाबंदियों का दायरा और बढ़ाया जा रहा है।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Thu, 06 Jan 2022 06:39 PM (IST) Updated:Fri, 07 Jan 2022 12:35 PM (IST)
लखनऊ में कोरोना संक्रम‍ितों की संख्‍या एक हजार के पार, अब ये पाबंद‍ियां होंगी लागू
पार्टियों में एक साथ सौ से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आज से कुछ और पाबंदियां बढ़ा दी हैं। जिले में तत्काल प्रभाव से जिम और वाटर पार्क बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बंद स्थान पर एक साथ सौ से अधिक व्यक्तियों के रुकने की अनुमति नही होगी। राजधानी में बुधवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार पार कर गई। शासन की गाइड लाइन के मुताबिक एक हजार से अधिक संक्रमित जिलों में पाबंदियों का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। डीएम अभिषेक प्रकाश के मुताबिक जिले में किसी तरह के जिम, स्वीमिंग पूल या वाटर पार्क के संचालन की अनुमति नहीं होगी। बंद स्थानों पर एक साथ एक समय सौ से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पूरे कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा।

पाबंदियां और सख्त हुई जिम और वाटर पार्क पूरी तरह बंद होंगे शादी और दूसरे समारोहों में खुले स्थान पर क्षमता का पचास प्रतिशत वह भी पूरे कोरोना प्रोटोकाल के पालन के साथ अनुमति मिलेगी। बंद जगह जैसे होटल या बैक्विंट हाल में एक साथ एक समय सौ से अधिक व्यक्तियों के कार्यक्रम अनुमति नहीं होगी रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमाघर में पचास प्रतिशत को ही अनुमति कार्यालयों और संस्थानों में वर्क फ्राम होम पर प्रोत्साहन करने पर जोर धार्मिक स्थानों पर हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित होगी मंडियों और फुटकर बाजारों में भीड नहीं लगे इसके लिए समय में बदलाव के अलावा शिफ्टिंग के विकल्प भी तलाशने होंगे। बाजारों में दुकान में प्रवेश से पहले सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना होगा बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी दुकानों में बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दें।  

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