निर्माण कामगारों को 13 गंभीर बीमारियों के लिए मिलेगी मदद

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना से वंचित कामगारों को भी मिलेंगी चिकित्सा सुविधाएं। अन्य बीमारियों के लिए योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 27 Jun 2020 11:01 PM (IST) Updated:Sat, 27 Jun 2020 11:01 PM (IST)
निर्माण कामगारों को 13 गंभीर बीमारियों के लिए मिलेगी मदद
निर्माण कामगारों को 13 गंभीर बीमारियों के लिए मिलेगी मदद

लखीमपुर : निर्माण कामगार गंभीर बीमार सहायता योजना में शासन ने संशोधन किया है। अब निर्माण कामगारों को सरकार की ओर से 13 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद मिलेगी। खास बात ये है कि अगर पंजीकृत कामगार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित नहीं हैं। वह कामगार भी योजना के दायरे में आएगा। कामगार के साथ पत्नी, आश्रित अविवाहित पुत्रियों तथा 21 वर्ष से कम आयु के पुत्रों को भी बीमारी की स्थिति में इलाज हो सकेगा और खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित चिकित्सालय को अग्रिम भुगतान किया जाएगा। कामगारों की वह समस्त बीमारियां जिन्हें आयुष्मान, जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में आच्छादित किया गया है। डीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन व अन्य निर्माण कर्मकार के रूप से पंजीकृत हैं। बताया कि इस योजना में चिकित्सालय की ओर से लाभार्थी के इलाज पर आने वाले वास्तविक व्यय का विस्तृत विवरण 15 दिन के अंदर क्षेत्रीय श्रमायुक्त के कार्यालय को भेजेगा। इन बीमारियों के लिए मिलेगी मदद

ह्दय की शल्यक्रिया, गुर्दा प्रत्यारोपण, लीवर प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज, एचआइवी का इलाज, आंख व पथरी, एपेंडिस, हाइड्रोसील की शल्यक्रिया, बच्चेदनी व योनि की शल्यक्रिया शामिल है। इसके अलावा अन्य बीमारियों के लिए योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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