सुप्रीम इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से होगी 1.11 लाख रुपये की वसूली

जागरण संवाददाता कानपुर देहात जैनपुर स्थिति सुप्रीम इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में काम करने के बा

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 Apr 2019 05:18 PM (IST) Updated:Sat, 20 Apr 2019 06:10 AM (IST)
सुप्रीम इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से होगी 1.11 लाख रुपये की वसूली
सुप्रीम इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से होगी 1.11 लाख रुपये की वसूली

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : जैनपुर स्थिति सुप्रीम इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में काम करने के बाद श्रमिकों को लगभग डेढ़ माह का वेतन नहीं मिला। मामले में सुनवाई के बाद श्रमायुक्त की कोर्ट ने श्रमिकों के वेतन बकाया धनराशि 1.11 लाख रुपये वसूलने को आरसी जारी कर दी।

मनोहर सिंह व तीन अन्य श्रमिक जैनपुर स्थिति सुप्रीम इंडस्ट्रीज में काम करते थे। वर्ष 2018 में नवंबर में 16 दिन व दिसंबर का वेतन फैक्ट्री संचालक ने नहीं दिया। इस पर श्रमिकों ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस संगठन के माध्यम से 10 जनवरी 2019 को श्रमायुक्त कानपुर जोन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। दोनों ओर से पक्ष आने पर मामले की सुनवाई कर रहे अपर श्रमायुक्त की कोर्ट ने जैनपुर की सुप्रीम इंडस्ट्रीज फैक्ट्री को दोषी पाया है। श्रमिकों का बकाया वेतन 111889 रुपये वसूलने को आरसी यानी वसूली प्रमाण पत्र डीएम कानपुर देहात को भेजा है। वसूली राशि पर दस फीसद संग्रह शुल्क भी फैक्ट्री को वहन करना होगा। इस पर अपर जिलाधिकारी साहब लाल ने बताया कि भू राजस्व की भांति अपेक्षित धनराशि की वसूली फैक्ट्री से की जाएगी। श्रमायुक्त कोर्ट से जारी आरसी के माध्यम से फैक्ट्री प्रबंधन से मजदूरी की राशि वसूली का निर्देश तहसीलदार अकबरपुर को दिया है। तहसीलदार अकबरपुर ऋषिकांत राजवंशी ने बताया कि संग्रह अमीन के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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