पनकी पावर प्लांट ने सड़क को किया क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद केडीए करेगा वसूली

शताब्दी नगर के लोगों ने पिछले दिनों केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह से शिकायत की थी कि पनकी से शताब्दी नगर की और जाने वाली सड़क पनकी पावर प्लांट ने क्षतिग्रस्त कर दी। जिसके बाद केडीए उपाध्यक्ष ने निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Mon, 22 Nov 2021 08:43 AM (IST) Updated:Mon, 22 Nov 2021 08:43 AM (IST)
पनकी पावर प्लांट ने सड़क को किया क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद केडीए करेगा वसूली
पनकी से शताब्दी नगर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रतीकात्मक फोटो।

कानपुर, जागरण संवाददाता। पनकी से शताब्दी नगर जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क केडीए बनाएगा और पनकी पावर प्लांट से क्षतिग्रस्त शुल्क वसूलेगा। साथ ही केडीए उपाध्यक्ष ने पनकी पावर हाउस द्वारा कई वर्षों से निर्मित ड्रेनेज सिस्टम को तोड़कर बनवायी गई बाउंड्रीवाल और उससे जुड़ी जमीन की पैमाइश के लिए भूमि बैंक विभाग को आदेश दिए है।   

शताब्दी नगर के लोगों ने पिछले दिनों केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह से शिकायत की कि पनकी से शताब्दी नगर की और जाने वाली सड़क पनकी पावर प्लांट ने क्षतिग्रस्त कर दी। लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए उपाध्यक्ष ने अफसरों के साथ मौके पर सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान पनकी पावर प्लांट द्वारा पनकी से शताब्दी नगर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को क्षतिग्रस्त किए जाने और पूर्व से निर्मित ड्रेनेज सिस्टम को तोड़े जाने पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि आपातकालीन सुविधाएं भी बाधित हो रही है। 

यह दिए आदेश:- पनकी पावर प्लांट के अधिकारी दो दिन के अंदर क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किए जाने की कार्रवाई करके केडीए को सूचित करें।  ड्रेनेज सिस्टम को तोड़े जाने से जनता प्रभावित हुई है। जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत जन आक्रोश की श्रेणी में आपराधिक कृत्य है। इस मामले में पनकी पावर प्लांट  के खिलाफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दाखिल कर क्षतिपूर्ति वसूली की कार्यवाही की जाएगी। पनकी पावर प्लांट द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14 का उल्लंघन करते हुए बिना प्राधिकरण के अनुमति के कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में अधिनियम के तहत दिए गए दायित्वों के उल्लंघन के लिए संबंधित अभियंताओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए केडीए सचिव को आदेश दिए।  केडीए मुख्य अभियंता को आदेश दिए कि सड़क का निर्माण कराया जाए और क्षतिग्रस्त पावर प्लांट से वसूला जाए। 

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