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    यूपी विधानसभा चुनाव 2022: सिद्धार्थनगर में 106 बल्नरेबुल मजरो के 230 लोग हुए पाबंद

    By Navneet Prakash TripathiEdited By:
    Updated: Sun, 16 Jan 2022 04:04 PM (IST)

    विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में प्रशासन व पुलिस जुटी है। जनपद में 106 बल्नरेबुल मजरो को चिन्हित किया गया है। यह ऐसे मजरे हैं जहां चुनाव व मतद ...और पढ़ें

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    सिद्धार्थनगर में 106 बल्नरेबुल मजरो के 230 लोग हुए पाबंद। प्रतीकात्‍मक फोटो

    गोरखपुर, जागरण संवाददाता। सिद्धार्थनगर में विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में प्रशासन व पुलिस जुटी है। जनपद में 106 बल्नरेबुल मजरो को चिन्हित किया गया है। यह ऐसे मजरे हैं, जहां चुनाव व मतदान प्रभावित होने की संभावना है। प्रशासन ने 230 लोगों को बल्नरेबिलिटी के कारक व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया है। पुलिस ने इन्हें पाबंद करने की कार्रवाई भी की है। इनके क्रियाकलापों पर निगाह रखी जा रही है।

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    चिह्नित लोगों पर रखी जा रही नजर

    विधानसभा चुनाव में कोई व्यक्ति मतदान प्रभावित नहीं कर सके, इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मतदान को प्रभावित करने वाले व्यक्ति व संबंधित मजरो को चिन्हित किया जा चुका है। अब इनकी गतिविधि पर निगाह रखी जा रही है। हल्का दारोगा व बीट सिपाही लगातार निगाह रख रहे हैं।

    सीओ सर्किलवार बल्नरेबुल मजरे व संदिग्ध व्यक्ति

    सीओ सर्किल- बल्नरेबुल मजरे- संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या

    सदर- 21- 42

    शोहरतगढ़- 21- 42

    बांसी- 25- 51

    डुमरियागंज- 25- 57

    इटवा- 17- 38

    चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई

    पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए बल्नरेबुल मजरे व बल्नरेबिलिटी के कारक व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। संबंधित थानों को इनके खिलाफ पाबंद करने की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। लगातार इनके ऊपर निगाह रखा जा रहा है। चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कराया जाएगा पालन

    जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने बल्नरेबुल मजरों व इसके कारक व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहा है। अब प्रलिस के सहयोग से इन गांवों के ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। यहां के लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि वह निर्भीक होकर मताधिकार का प्रयोग करें। किसी को डराने-धमकाने या मतदान करने से रोकने की कोशिश करने पर दोषी के विरुद्ध सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।