चालक की हत्या कर कार लूटने में पांच आरोपितों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता फतेहपुर कार की बुकिग करने के बाद चालक की हत्या कर कार लूटने के

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 11:32 PM (IST) Updated:Fri, 26 Nov 2021 11:32 PM (IST)
चालक की हत्या कर कार लूटने में पांच आरोपितों को उम्रकैद
चालक की हत्या कर कार लूटने में पांच आरोपितों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : कार की बुकिग करने के बाद चालक की हत्या कर कार लूटने के मामले में अपर जिला जज कोर्ट नंबर-2 विनय कुमार तिवारी की अदालत ने पांच आरोपितों को उम्रकैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 11 जुलाई 2010 को जहानाबाद थाना क्षेत्र के रोटी गांव में हुई थी।

11 जुलाई 2010 को हत्यारोपितों ने फर्जी मोबाइल नंबर से कानपुर के नेहरू नगर से गाड़ी मालिक हितेंद्र सिंह गौतम से इंडिका कार बुक कराई। इसके बाद उसी दिन जहानाबाद थाना क्षेत्र में रोटी गांव के पास चालक मुकेश तोमर की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया और कार लूट कर चित्रकूट चले गए। 12 जुलाई 2010 को चालक का शव मिला पुलिस ने अज्ञात में पोस्टमार्टम कराया। मुकेश का मोबाइल नंबर बंद होने पर पिता ने खोजबीन शुरू की। जहानाबाद के लिए गाड़ी की बुकिग होने पर पिता जसकरन सिंह जहानाबाद थाने पहुंचे तो अज्ञात शव की जानकारी मिली। मुकेश का शव होने पर पुलिस मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से हत्यारोपितों तक पुलिस पहुंची थी। मृतक चालक के पिता की ओर से 15 जुलाई 2010 को छह लोगों पर हत्या का मुकदमा जहानाबाद थाने में दर्ज कराया गया था।

शुक्रवार को इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई की गई। जिसमें हत्याभियुक्त निशांत दीक्षित पुत्र अरुण दीक्षित निवासी बौद्ध नगर नौबस्ता कानपुर, अतुल उर्फ पैड पुत्र रामऔतार पाल निवासी 112 बौद्ध नगर नौबस्ता, दीपक पांडेय पुत्र दिलीप पांडेय निवासी छोटी मनो थाना शिवली कानपुर देहात हाल पता संजय गांधी नगर नौबस्ता कानपुर, सुनील चतुर्वेदी उर्फ बिहारी पुत्र विश्वनाथ निवासी माधवपुर थाना नटवार रोहताश बिहार वर्तमान पता 49 डी डब्ल्यू उस्मानपुर थाना नौबस्ता कानपुर व शीलू उर्फ सुरजीत पुत्र रणजीत सिंह निवासी रूखा हार थाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात हाल मुकाम नई बस्ती खांडेपुर नौबस्ता कानपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवगोपाल सिंह व बलिराज उमराव ने अभियुक्तों के खिलाफ दलीलें रखते हुए सबूत पेश किए।

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छह हजार रुपये में बुक कराई थी कार

- कोर्ट में चालक मुकेश तोमर के भाई ने बयान दिया कि निशांत अपने साथी के साथ नेहरू नगर आया और जहानाबाद एक शादी समारोह में जाने के लिए छह रुपये में कार बुक कराई। यह सभी लोग 11 जुलाई 2010 को शाम चार बजे नेहरू नगर से रवाना हुए और 12 जुलाई को मुकेश के गायब होने की सूचना रात एक बजे मिली।

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एक आरोपित को कोर्ट ने किया पृथक

- हत्या के मामले में सुनवाई दौरान छह आरोपितों में से छठवें आरोपित रोहित सिंह पुत्र सुखलाल निवासी बराखेरा थाना विधूना कानपुर नगर वर्तमान पता नई बस्ती खाड़ेपुर नौबस्ता कानपुर का नाम पृथक कर दिया गया।

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अभिषेक के नाम से बुक कराई थी कार

- आरोपितों ने इंडिका कार काल्पनिक नाम अभिषेक यादव मैनेजर आइसीआइसीआइ बैंक के नाम से बुक कराई थी। कार बुकिग दौरान फर्जी मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल किया था।

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जानकीकुंड चित्रकूट से खुला रहस्य

- आरोपित बुकिग वाली कार लेकर चित्रकूट पहुंच गए। नया पुरवा जानकीकुंड के वाहन स्टैंड पर लावारिश खड़ी गाड़ी पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। गाड़ी में रखे कागजातों के आधार पर गाड़ी मालिक को फोन किया तो पूरा रहस्य खुला।

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