हत्या में दंपती सहित तीन की जमानत निरस्त

बिजनौर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने अवैध संबंध को लेकर हत्या के मामले में दंपती की जमानत निरस्त कर दी है। वहीं कोर्ट ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में सास की जमानत निरस्त कर दी है। डीजीसी वरुण कुमार राजपूत ने

By JagranEdited By: Publish:Tue, 15 Jan 2019 10:42 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jan 2019 10:42 PM (IST)
हत्या में दंपती सहित तीन की जमानत निरस्त
हत्या में दंपती सहित तीन की जमानत निरस्त

बिजनौर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने अवैध संबंध को लेकर हत्या के मामले में दंपती की जमानत निरस्त कर दी है। वहीं कोर्ट ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में सास की जमानत निरस्त कर दी है।

डीजीसी वरुण कुमार राजपूत ने बताया कि नगीना थाना क्षेत्र के मनिहारी निवासी मोहम्मद वारिस का भाई मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद शाहिद पांच अक्टूबर 2018 को अपने दोस्त मोहम्मद आरिफ पुत्र जमील अहमद के बुलाने पर उसके घर गांव सेढ़ा गया था। अगले दिन छह अक्टूबर को उसके भाई मोहम्मद आरिफ की एक्सीडेंट में मौत व शव मार्ग में पड़ा होने की सूचना मिली। वादी मोहम्मद वारिस मौके पर पहुंचा तो गांव सेढ़ा में आरोपित मोहम्मद आरिफ के घर पर पड़ा था। जबकि आरोपित मौके से फरार हो गया था। आरोपित की पत्नी शमीमा ने बताया कि उसके पति मोहम्मद आरिफ ने चाकू से वार कर मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद शाहिद की हत्या की है। इस मामले में आरोपित के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में पता चला की अवैध संबंध को लेकर आरोपित मोहम्मद आरिफ पुत्र जमील अहमद ने मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद शाहिद की हत्या की। विवेचना के दौरान घटना में आरोपित की पत्नी शमीमा का नाम भी प्रकाश में आया। इस मामले में बहस सुनने के बाद न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने आरोपित मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद जमील अहमद व उसकी पत्नी शमीमा की जमानत भी निरस्त कर दी है। वहीं न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता मीतल की हत्या करने में आरोपित सास संतोष देवी की जमानत निरस्त कर दी है।

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