बगैर लाइसेंस चल रही थी पैथालाजी, संचालक पर मुकदमा

गोपीगंज में बगैर लाइसेंस चल रहे पैथालाजी संचालक पर चिकित्सा अधीक्षक डा. अनिल श्रीगांर ने मुकद

By JagranEdited By: Publish:Sat, 02 Jul 2022 06:45 PM (IST) Updated:Sat, 02 Jul 2022 06:45 PM (IST)
बगैर लाइसेंस चल रही थी पैथालाजी, संचालक पर मुकदमा
बगैर लाइसेंस चल रही थी पैथालाजी, संचालक पर मुकदमा

बगैर लाइसेंस चल रही थी पैथालाजी, संचालक पर मुकदमा

-सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक से कराई जांच, एक अस्पताल संचालक को दी नोटिस,

- स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में संचालित हो रहे अवैध अस्पताल

- कार्रवाई करने और कराने के नाम पर चलता है खेल, संचालकों से होती है वसूली

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : गोपीगंज में बगैर लाइसेंस चल रही पैथालाजी के संचालक पर चिकित्सा अधीक्षक डा. अनिल श्रृंगार ने शनिवार को गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही एक अस्पताल संचालक को नोटिस दी गई है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में अवैध अस्पताल चल रहे हैं। कार्रवाई करने और कराने के नाम पर बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। इसके एवज में संचालकों से वसूली भी की जाती है।

सुजातपुर निवासी आदर्श त्रिपाठी शिकायत कर आरोप लगाया था कि ममता पैथालाजी बगैर लाइसेंस के चल रही है। सीएमओ ने इसकी जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डा. अनिल श्रृंगार से कराई। संचालक को दो बार नोटिस जारी कर केंद्र को बंद करने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन संचालक केंद्र का संचालन करता रहा। चिकित्सा अधीक्षक ने पैथालाजी संचालक के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इसी तरह एक अन्य एक चिकित्सालय को नोटिस जारी की गई है। सीएमओ डा. संतोष कुमार चक का कहना है कि पूरे रैकेट को तोड़ने का काम किया गया है। गंभीर मामलों की जांच केवल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी से कराई जाती है। अवैध अस्पताल और संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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