थाईलैंड के तब्लीगियों की अर्जी पर अब 28 जुलाई को होगी बहस

शाहजहापुर में 30 अप्रैल से अस्थायी जेल में बंद तब्लीगी जमातियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ओमवीर सिंह की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई।

By Ravi MishraEdited By: Publish:Tue, 21 Jul 2020 04:35 PM (IST) Updated:Tue, 21 Jul 2020 05:55 PM (IST)
थाईलैंड के तब्लीगियों की अर्जी पर अब 28 जुलाई को होगी बहस
थाईलैंड के तब्लीगियों की अर्जी पर अब 28 जुलाई को होगी बहस

शाहजहांपुर, जेएनएन। शाहजहापुर में 30 अप्रैल से अस्थायी जेल में बंद तब्लीगी जमातियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ओमवीर सिंह की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। हालांकि उनकी ओर से मुकदमे को समाप्त करने को लेकर दी गई अर्जी पर बहस नहीं हो सकी। अभियोजन अधिकारी के समय मांगने पर सीजेएम ने सुनवाई व पेशी की अगली तारीख 28 जुलाई नियत कर दी। जमातियों पर टूरिस्ट वीजा की आड़ में धार्मिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार समेत अन्य आरोप हैं।

थाईलैंड के नौ व तमिलनाडु के दो जमातियों व मरकज के केयरटेकर पर चल रहे मुकदमे को समाप्त करने के लिए 15 जुलाई को उनके वकीलों ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। वकील एजाज हसन, अचल सक्सेना, फिरासत अली व मो. इरफान ने जमातियों के खिलाफ दायर मुकदमे को समाप्त करने के पर्याप्त आधार बताए थे। अर्जी पर मंगलवार को बहस होनी थी, लेकिन अभियोजन अधिकारी लाल साहब ने जवाब तैयार करने के लिए समय मांगने पर सीजेएम ने अगली तारीख दे दी।

इससे पहले तमिलनाडु के नौ व थाईलैंंड के दो जमातियों को अस्थायी जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से सीजेएम के सामने पेश किया गया। थाईलैंड के जमातियों की जिला जज रामबाबू शर्मा की कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। शहर के मुहल्ला खलील शर्की स्थित मरकज में रुके थाईलैंड के नौ, तमिलनाडु के दो जमातियों को मरकज के केयरटेकर के साथ दो अप्रैल को मेडिकल कालेज में क्वारंटाइन कराया गया था। सैंपल की जांच में थाईलैंड के एक जमाती की रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी। जिसके बाद पुलिस ने तब्लीगियों को विभिन्न धाराओं में अस्थायी जेल भेजा था। 

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