संयुक्त प्रॉपर्टी खरीदने में भी शहीदों के आश्रितों को स्टांप छूट

पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों को सरकार ने स्टांप से छूट में बड़ा निर्णय लिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 24 Jun 2018 10:22 AM (IST) Updated:Sun, 24 Jun 2018 10:22 AM (IST)
संयुक्त प्रॉपर्टी खरीदने में भी शहीदों के आश्रितों को स्टांप छूट
संयुक्त प्रॉपर्टी खरीदने में भी शहीदों के आश्रितों को स्टांप छूट

जागरण संवाददाता, बरेली : पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों को सरकार ने स्टांप से छूट में बड़ा निर्णय लिया है। शहीद के केवल बेटा, बेटी या पत्नी के नाम पर ही खरीदी जाने वाली जमीन पर 20 लाख रुपये तक के मूल्य पर स्टांप शुल्क से छूट थी। अब बेटे-बहू या बेटी-दामाद के संयुक्त नाम से प्रॉपर्टी के बैनामे या पट्टे पर भी यह छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार ने इस बाबत सभी डीएम, स्टांप विभाग के डीआइजी, एआइजी को आदेश जारी किए हैं।

अ‌र्द्धसैनिक बलों के जवान भी लाभ के दायरे में

खुद पूर्व सैनिक होने या सेना में शामिल रहे शहीद के परिवार को 20 लाख रुपये तक के बैनामे पर स्टांप शुल्क से छूट थी। 20 लाख से अधिक मूल्य होने पर केवल बढ़े हुए मूल्य पर ही स्टांप देना पड़ता था। सरकार ने नए प्रावधान में थलसेना, वायुसेना और नौसेना के साथ ही केंद्रीय अ‌र्द्धसैनिक बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक और शहीदों के आश्रितों को भी छूट के दायरे में शामिल किया है।

केवल एक बार ही मिल सकेगा लाभ

प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि यह छूट भूतपूर्व सैनिक या शहीद के आश्रित को केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी। विधिक आश्रितों में एक से अधिक लोग होने पर भी केवल किसी एक को और एक बार ही यह छूट मिल सकेगी। इसके लिए अन्य सभी आश्रितों को सहमति देनी होगी।

तथ्य

-प्रमुख सचिव ने सभी डीएम व एआइजी, डीआइजी को भेजे आदेश

विधिक आश्रितों में एक से अधिक लोग होने पर भी केवल किसी एक को और एक बार ही यह छूट मिल सकेगी

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