धान खरीद में महिला किसानों को मिलेगी प्राथमिकता

संवादसूत्र बाराबंकी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए 36 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। एक लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1

By JagranEdited By: Publish:Thu, 19 Sep 2019 11:34 PM (IST) Updated:Fri, 20 Sep 2019 06:28 AM (IST)
धान खरीद में महिला किसानों को मिलेगी प्राथमिकता
धान खरीद में महिला किसानों को मिलेगी प्राथमिकता

बाराबंकी: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए 36 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। एक लाख 91 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1815 रुपये प्रति क्विंटल व ए ग्रेड धान का मूल्य 1835 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है। किसानों को क्रय केंद्र पर 20 रुपये प्रति क्विटल की दर से उतराई, छनाई के लिए देना होगा। यह धनराशि उन्हें धान मूल्य के साथ भुगतान की जाएगी। क्रय केंद्र एक नवंबर से 29 फरवरी 2020 तक संचालित होंगे। क्रय केंद्र सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में डीएम क्रय केंद्र खुलने व बंद होने के समय में परिवर्तन भी कर सकते हैं। डिप्टी आरएमओ संतोष द्विवेदी ने बताया कि क्रय केंद्रों पर महिला किसानों का धान प्राथमिकता से खरीदा जाएगा। इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसानों का धान भी हफ्ते में दो दिन मंगलवार व शुक्रवार को खरीदा जाएगा। बटाईदार किसान भी 100 क्विटल तक धान बेच सकेंगे। किसानों को अपना धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के धान नहीं खरीदा जाएगा। क्रय केंद्रों से आसपास के राजस्व गांवों को संबद्ध किया जाएगा। किसानों को पंजीकरण संख्या, सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचानपत्र, आधारकार्ड आदि अभिलेख देने होंगे। सीमांत कृषकों में अधिकतर एक हेक्टेअर भूमि वाले व लघु कृषकों में अधिकतर दो हेक्टेअर भूमि वाले किसान शामिल किए गए हैं। क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने, पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। बटाईदार किसान उसे माना जाएगा जो लिखित सहमति के आधार पर खेती कर रहा हो। लेखपाल उसका सत्यापन करेगा। ऐसे में बटाईदार किसान का पंजीकरण होगा और उसी पंजीकरण के आधार पर बटाईदार के खाते में धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर धान खरीद से संबंधित सूचनाओं का बैनर भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें समर्थन मूल्य, क्रय एजेंसी का नाम, टोलफ्री नंबर, केंद्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नंबर तथा जनपद स्तरीय अधिकारी व जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी का भी मोबाइल नंबर व नाम अंकित होगा।

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