दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा व जुर्माना

जागरण संवाददाता बांदा चार वर्ष पूर्व हुए दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरि

By JagranEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 06:51 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 06:51 PM (IST)
दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा व जुर्माना
दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा व जुर्माना

जागरण संवाददाता, बांदा : चार वर्ष पूर्व हुए दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय प्रथम ऋषि कुमार की अदालत में दोषी पति को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दहेज में प्रताड़ित करने में तीन व दहेज मांगने में दो वर्ष और साथ ही दोनों दस-दस हजार रुपये का जुर्माना बोला है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह अतिरिक्त सजा आरोपित को काटनी होगी। दोषी घटना के समय से ही जेल में है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा व देवदत्त मिश्रा ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के कस्बा ओरन निवासी निर्मला साहू ने अपनी पुत्री की रामदुलारी की शादी चार वर्ष पूर्व ग्राम भदावल निवासी प्रेम नारायण के साथ की थी। अतिरिक्त दहेज में बाइक, डबल बेड व कूलर पंखा न देने पर पति ने उसकी पांच माह की गर्भवती पुत्री की पिटाई की थी। चोट के कारण पेट व सीने में दर्द होने के चलते अस्पताल में उसकी 23 जुलाई वर्ष 2017 को उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना दोषी पति के भाई वीरेंद्र ने दी थी। वीरेंद्र के साथ उसकी छोटी बेटी पियारिया की शादी हुई थी। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसने अपनी फरियाद एसपी से की थी। जिसमें एसपी के आदेश पर तीन अगस्त वर्ष 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोषी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। विवेचक की ओर से मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया था। दौरान सुनवाई अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोषी पति को सजा सुनाई है। उसको सजायावी वारंट बनाकर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

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