जानिए क्यों लटकी बड़ौत के बीडीओ पर गिरफ्तारी की तल्वार, अदालत में पेश होने के आदेश

बड़ौत (बागपत) : प्रवक्ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने बीडीओ बड़ौत

By JagranEdited By: Publish:Mon, 17 Sep 2018 11:30 PM (IST) Updated:Mon, 17 Sep 2018 11:30 PM (IST)
जानिए क्यों लटकी बड़ौत के बीडीओ पर गिरफ्तारी की तल्वार, अदालत में पेश होने के आदेश
जानिए क्यों लटकी बड़ौत के बीडीओ पर गिरफ्तारी की तल्वार, अदालत में पेश होने के आदेश

बड़ौत (बागपत) : प्रवक्ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने बीडीओ बड़ौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस को 20 सितंबर तक आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।

मेरठ निवासी एक व्यक्ति की शादी वर्ष 2001 में हुई थी। वर्ष 2009 से उनकी पत्नी मेरठ जिले के एक इंटर कालेज में अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं। उसी कालेज में एक अन्य प्रवक्ता भी था, जो वर्तमान में बीडीओ बड़ौत है।

पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी ने एक जुलाई 2015 से कालेज जाना और घर से निकलना बंद कर रखा है। 2016 में कालेज में एक शिक्षक और छात्रा के संबंध उजागर होने के बाद उसकी पत्नी का मामला सामने आया।

पीड़ित ने बताया कि आरोपित ने वर्ष 2012 से कई बार उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए। पत्नी को ब्लैकमेल करने लगा। उसने अदालत की शरण ली थी।

पीड़ित ने बताया कि आरोपित प्रेम चंद पुत्र स्व. धर्मपाल ¨सह है, जो अंबेडकर नगर, विजय नगर गाजियाबाद का निवासी है और वर्तमान में बड़ौत ब्लाक का बीडीओ है। आरोपित के खिलाफ अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन, प्रथम मेरठ की अदालत में वाद चल रहा है। अदालत में न पहुंचने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने बड़ौत पुलिस को आदेश दिए हैं कि 20 सितंबर तक आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करे। बीडीओ प्रेम चंद ने बताया कि वह कालेज में गणित प्रवक्ता तो थे, लेकिन अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया है। उन पर लगे आरोप भी निराधार हैं।

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