हत्या में आरोपित को उम्रकैद

आरोपित ने लड़की से मिलने के विरोध में उसके पिता की हत्या की थी। उसे कोर्ट ने सजा सुनाई। - विशेष न्यायाधीश एसस

By JagranEdited By: Publish:Wed, 05 Sep 2018 12:09 AM (IST) Updated:Wed, 05 Sep 2018 12:09 AM (IST)
हत्या में आरोपित को उम्रकैद
हत्या में आरोपित को उम्रकैद

- आरोपित ने लड़की से मिलने के विरोध में उसके पिता की हत्या की थी

- विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी डाला जासं, बदायूं : लड़की से मिलने का विरोध करने पर उसके पिता की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार का जुर्माना भी डाला।

जिला संभल क्षेत्र के थाना धनारी औरंगाबाद के व्यक्ति 13/14 जून की रात को अपने बरामदे में सोया था। रात करीब डेढ़ बजे उसी के ही गांव का दिनेश पुत्र रामेश व चार अज्ञात लोगों के साथ उसके घर आया और फाय¨रग करने लगा। दिनेश ने अपने हाथ में लिए तमंचे से व्यक्ति को भी गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फायर की आवाज पर उसकी दो पुत्रियां भी जाग गई। वादी व उसकी दोनों पुत्रियों ने गोली चलाने वाले दिनेश को अच्छी तरह से पहचान लिया था। 14 जून को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर से अलीगढ़ जाते हुए नफीस चौराहे पर एंबुलेंस में पुलिस ने राजेंद्र के मरणासन्न अवस्था में बयान दर्ज किए। जिसमें व्यक्ति ने दिनेश को ही आरोपित बताया। 16 जून 2014 को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मरणासन्न बयान को तहरीर मानते हुए आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बताते हैं कि आरोपित मरे व्यक्ति की बेटी से मिलता था। जिसका उसने विरोध किया। इसी बात पर उसने व्यक्ति की हत्या की थी। अदालत में दिनेश पुत्र रामेश निवासी औरंगाबाद थाना धनारी जिला संभल पर व्यक्ति की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार सप्तम ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी रहीस अहमद व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद दिनेश को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

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