42 शिक्षक-शिक्षिकाएं बर्खास्त , सूची का इंतजार

कोर्ट से स्टे के आधार पर नौकरी कर रहे आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड पास बेसिक शिक्षा विभाग के 42 शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने शिक्षकों पर की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई को वैध करार दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 30 Apr 2020 11:28 PM (IST) Updated:Fri, 01 May 2020 06:01 AM (IST)
42 शिक्षक-शिक्षिकाएं बर्खास्त , सूची का इंतजार
42 शिक्षक-शिक्षिकाएं बर्खास्त , सूची का इंतजार

जागरण संवाददाता, बदायूं : कोर्ट से स्टे के आधार पर नौकरी कर रहे आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड पास बेसिक शिक्षा विभाग के 42 शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने शिक्षकों पर की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई को वैध करार दिया है। विश्वविद्यालय या विभाग की ओर से प्रत्यावेदन देने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची प्राप्त होने के बाद शेष के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

आगरा के विश्वविद्यालय से सत्र 2004-05 में बीएड करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं की जांच एसआइटी ने की थी। सूची विभाग को उपलब्ध कराने के बाद शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। विभागीय कार्रवाई के खिलाफ यह शिक्षक-शिक्षिकाएं कोर्ट की शरण में गए। स्टे मिला और वापस नौकरी करने लगे। अब हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के मांगने पर जवाब न देने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्त अवैध करार दी है। साथ ही विश्वविद्यालय को प्रत्यावेदन देने वाले 814 शिक्षकों को समय दिया गया है। जिनमें बदायूं के फर्जी 42 शिक्षकों में कितने शामिल हैं इसकी जानकारी सूची प्राप्त होने के बाद ही हो सकेगी। शेष का स्टे निरस्त माना जाएगा और बर्खास्तगी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्जन..

विश्वविद्यालय को प्रत्यावेदन देने वाले शिक्षकों की सूची प्राप्त होने के बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी। उस सूची में अगर बदायूं का कोई शिक्षक शामिल होता है तो उसे समय दिया जाएगा और हाईकोर्ट के आदेश पर शेष का स्टे निरस्त मनाकर बर्खास्तगी की कार्रवाई जारी रहेगी।

- रामपाल सिंह राजपूत, बीएसए

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