हत्यारोपी दो भाइयों समेत चार को उम्रकैद

बदायूं : अदालत ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने

By Edited By: Publish:Thu, 11 Feb 2016 01:22 AM (IST) Updated:Thu, 11 Feb 2016 01:22 AM (IST)
हत्यारोपी दो भाइयों समेत चार को उम्रकैद

बदायूं : अदालत ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने हत्यारोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना हजरतपुर क्षेत्र के गांव जलेबी नगला निवासी श्यामपाल पुत्र रामवख्श ने एक जून 2012 को थाना में तहरीर दी। अवगत कराया कि उसके गांव के भवरपाल ने तीन साल पहले उसके भाई श्रीपाल पर अपनी घोड़ी चोरी करने का आरोप लगाया था। एक जून की रात श्रीपाल अपने घर के सामने चबूतरे पर चारपाई डालकर सो रहे थे। रात में भवरपाल उसके बहनोई राकेश, साधू ¨सह, पप्पू उसके घर की तरफ आए और भवरपाल ने उसके बड़े भाई श्रीपाल के सिर में तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। खुशीराम और उसकी पुत्री आरती ने घटना को देखा और सभी आरोपियों को पहचान भी लिया। कोर्ट में भवर पाल पुत्र कल्यान ¨सह, साधू ¨सह व पप्पू पुत्रगण सोहनपाल ¨सह निवासी जलेबी नगला, राकेश पुत्र पूरन ¨सह निवासी पदमपुर थाना उसहैत पर श्रीपाल ¨सह की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विकास कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी मुकेश यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दो सगे भाइयों समेत चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई है।

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