स्वेच्छा से करा सकेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा

जागरण संवाददाता औरैया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। पूर्व

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Jul 2020 06:22 PM (IST) Updated:Fri, 03 Jul 2020 06:22 PM (IST)
स्वेच्छा से करा सकेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा
स्वेच्छा से करा सकेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा

जागरण संवाददाता, औरैया: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। पूर्व में जहां फसली ऋण लेने वाले अनिवार्य रुप से कृषक इस योजना से जुड़े हुए थे। उनकी बिना इच्छा के बगैर धनराशि की कटौती कर ली जाती थी। वहीं अब ऋणी किसानों के लिए यह स्वैछिक कर दिया है।

उप कृषि निदेशक विजय कुमार ने बताया कि यदि किसान फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं वह अपनी लिखित रुप से सूचना 24 जुलाई से पूर्व तक बैंक को उपलब्ध कराएं। अगर कोई इस दौरान कोई लिखित सूचना नहीं देता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहता है जिससे बैंक द्वारा उसके खाते से उसका प्रीमियम काट लिया जाएगा। जिसको लेकर सभी कृषि बीज भंडारों में सूचना चस्पा की जाएगी।

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