बालिका से छेड़खानी के आरोपित को पांच साल के कैद

जागरण संवाददाता औरैया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना बिधूना के ग्राम पुर्वा मुल

By JagranEdited By: Publish:Tue, 05 Mar 2019 11:43 PM (IST) Updated:Tue, 05 Mar 2019 11:43 PM (IST)
बालिका से छेड़खानी के आरोपित को पांच साल के कैद
बालिका से छेड़खानी के आरोपित को पांच साल के कैद

जागरण संवाददाता, औरैया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना बिधूना के ग्राम पुर्वा मुले निवासी मूलचंद्र को एक छह वर्षीय बालिका के साथ अश्लील छेड़खानी के आरोप में पांच वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

उक्त मामले की वादी ने थाना बिधूना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी छह वर्षीय बालिका आठ नवंबर 2018 को अपने बड़े भाई को बुलाने खेतों की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के ही मूलचंद्र पुत्र रामस्वरूप ने बदनियती से उसकी पुत्री को पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित किसी तरह मौका पाकर भाग गया। इस तहरीर पर थाना बिधूना में धारा 354 व पास्को का मुकदमा दर्ज हुआ। चार्जशीट के बाद यह मुकदमा एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने इस मामले में मूलचंद्र को दोषी माना। उन्होंने पांच वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने प्राप्त अर्थदंड की धनराशि में से पीड़ित को प्रतिकर के रूप में भी दिलाए जाने का आदेश दिया है। गौरतलब बात यह है कि मात्र चार माह में पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है।

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