निर्माता, थोक व फुटकर विक्रेता पर मुकदमा

अंबेडकरनगर : खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने मानक के विपरीत खाद्य पदार्थ पाए जाने पर न्यू स्टार रस्क के न

By Edited By: Publish:Thu, 26 May 2016 10:15 PM (IST) Updated:Thu, 26 May 2016 10:15 PM (IST)
निर्माता, थोक व फुटकर विक्रेता पर मुकदमा

अंबेडकरनगर : खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने मानक के विपरीत खाद्य पदार्थ पाए जाने पर न्यू स्टार रस्क के निर्माता, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता के खिलाफ एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया है। इसके अलावा चीनी का बुरादा मानक के विपरीत मिलने पर भी संबंधित दुकानदार के खिलाफ उक्त कार्रवाई हुई है। गत दिनों लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला जांच कराई गई, सभी नतीजे मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद अधिकारियों ने वाद दायर किया है।

जिला अभिहीत अधिकारी डॉ. एसपी ¨सह के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीके पांडेय व खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरबी चौहान, गोपाल चंद्र वर्मा व सैयद इबादुल्लाह ने मीरानपुर शहजादपुर में आनंद कुमार की दुकान से चीनी के बुरादे के दो नमूने भरे थे। गोदाम और दूकान से लिए गए दोनों नमूने जांच में फेल हो गए। इसके अलावा फैजाबाद जनपद के मिर्जापुर माफी देवकाली स्थित न्यू स्टार रस्क निर्माता कंपनी का नमूना जांच में फेल पाए जाने पर निर्माता कंपनी के अलावा थोक विक्रेता आरके ट्रेडर्स बंगाली का पूरा और फुटकर विक्रेता संजय के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। रस्क का नमूना अहिरौली थाना क्षेत्र में सप्लाई वाहन से लिया गया था। जिला अभिहीत अधिकारी डॉ. एसपी ¨सह ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

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मानकों पर भारी जुर्माने की कार्रवाई

जनपद में दोयम दर्जे और खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। इसकी पुष्टि खाद्यों के नमूनों के प्रयोगशाला जांच में फेल होने हुई है। ऐसे में कार्रवाई के नाम पर मुकदमा दर्ज कराने तथा नाम मात्र का जुर्माना लगने के नागरिकों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़ अभी नहीं थम रहा है। दो हजार से लेकर अधिकतम 15 हजार रुपये तक का जुर्माना अदा करने में आरोपी दुकानदार खुशी-खुशी तैयार हो जाते हैं। जबकि मिलावटी तथा मानक के विपरीत खाद्यों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए विभाग प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है। विगत छह माह में करीब 50 से अधिक नमूने जांच के दौरान फेल हुए। इससे साबित होता है कि विभागीय कार्रवाई का ज्यादा लाभ नहीं है। नागरिकों के साथ धोखाधड़ी के अलावा सेहत के साथ खिलवाड़ धीमी गति के जहर के समान है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीके पांडेय ने बताया कि दंड की प्रक्रिया सख्त होने से इसपर प्रभावी नकेल कसेगी।

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