आजम खां को हाई कोर्ट से रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में नहीं मिली राहत

सपा सांसद आजम खां को हाई कोर्ट से रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने को कहा है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Thu, 19 Sep 2019 07:51 PM (IST) Updated:Thu, 19 Sep 2019 07:59 PM (IST)
आजम खां को हाई कोर्ट से रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में नहीं मिली राहत
आजम खां को हाई कोर्ट से रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में नहीं मिली राहत

प्रयागराज, जेएनएन। सपा सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने याची को रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रामपुर पब्लिक स्कूल की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए स्कूल का निर्माण कराया गया है। इसे ध्वस्त करने की नोटिस दी गई है। इसे अपील में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि याचिका पोषणीय नहीं है। इस पर कोर्ट ने याची को रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस आदेश से 80 से ज्यादा आपराधिक मामलों में फंसे आजम खां को बड़ा झटका लगा है।

सपा शासनकाल में ही दे दिए गए थे ध्वस्तीकरण के आदेश

सपा सरकार में ही रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण के आदेश का नोटिस जारी हो चुका था। इस संबंध में  रामपुर विकास प्राधिकरण ने 14 सितंबर, 2016 को नोटिस जारी किया, जिसको प्रधिकरण के कर्मचारी हरद्वारी लाल ने तामील कराई। उसने अपनी आख्या में कहा है कि मौके पर नोटिस लेने से मना कर दिया गया तो उसने दीवार पर चस्पा कर दिया। इस मामले में उपस्थित न होने पर 23 अक्टूबर, 2016 को फिर नोटिस जारी किया गया। आरडीए ने 24 दिसंबर 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया, जिसमें 15 दिन के अंदर निर्माण को स्वयं हटाकर प्राधिकरण को सूचित करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया गया, बल्कि पुन: कार्य शुरू कर दिया गया। नोटिस में कहा है कि अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि मौके पर किए जा रहे कार्य को तत्काल बंद कराकर ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन कराकर प्राधिकरण को सूचित करें। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 11 जुलाई 2019 फिर रामपुर पब्लिक स्कूल की इमारत को ध्वस्त करने के आदेश जारी किये गए। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस में चेतावनी दी कि खुद अवैध निर्माण को तोड़ लें, वरना प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

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