डीएम प्रतापगढ़ को तीन माह में शिकायत निस्तारण का निर्देश
राब्यू, इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतापगढ़ के रामगंज बाजार में अवैध निर्माण की शिकायत को
राब्यू, इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतापगढ़ के रामगंज बाजार में अवैध निर्माण की शिकायत को तीन माह में निस्तारित करने का जिलाधिकारी को निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला व न्यायमूर्ति बृजेश कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राजेश कुमार मिश्र की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि रामगंज बाजार से चमरूपुर गांव के लिए चकरोड 128 पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। यह स्थान लालगंज तहसील स्थित वीरशाहपुर से दीवानगंज रोड के अंदर डिस्ट्रिक्ट रोड (ओडीआर) के अंतर्गत आता है। तीस फिट चकरोड को नष्ट कर आम जनता द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए।